क्या है आर्टिकल 370 ? Full Detail ! | 9technoadda

Image result for jammu and kashmir

15 अगस्त 1947,
हमारी आजादी का दिन | हमारी आजादी के समय जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह जी का शासन था | यहां का शासन उन्हें उनके चाचा महाराजा प्रताप सिंह जी से विरासत में मिली थी | महाराजा हरि सिंह को आजादी बहुत प्यारा था इसलिए जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहते थे | अतः उन्होंने पाकिस्तान तथा भारत दोनों के समझौते पर हस्ताक्षर किया | जिसमें पहले पाकिस्तान के साथ समझौता हुआ लेकिन उसके बाद भारत के साथ समझौते से पहले पाकिस्तान ने कश्मीर में आपूर्ति को बंद कर दिया उस समझौते का उल्लंघन कर लिया | साथ  हीं पाक सेना ने आजाद कश्मीर सेना के साथ मिलकर कश्मीर पर आक्रमण कर के बहुत सारे हिस्से पर कब्जा कर लिया | इसे देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के विलय की घोषणा कर दी | तथा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शसन ऑफ जम्मू कश्मीर इंडिया पर हस्ताक्षर कर दिया | इस समझौते के तहत जम्मू कश्मीर में तीन विषय में भारत को इंटरफेयर करना स्वीकार किया |
1.      डिफेंस इंटरफेयर
2.      फॉरेन इंटरफेयर -
3.      टेलीकम्युनिकेशन इंटरफेयर-

इस समझौते को मानते हुए भारत ने कहा, कि जब तक जम्मू कश्मीर अपना संविधान खुद पारित नहीं कर लेता | तब तक भारत के तरफ से संवैधानिक मदद ले सकता है | पर वह भी तब जब जम्मू कश्मीर की सरकार उन्हें इसकी इजाजत दें | अन्यथा बिना valid permission के इंटरफेयर करना आर्टिकल 370 का उल्लंघन करना माना जाएगा |
क्या है ? आर्टिकल 370!
 जम्मू कश्मीर है तो भारत का संवैधानिक राज्य हीं, लेकिन हमारे Central gov. जम्मू कश्मीर के क्षेत्रफल या फिर नाम आदि में कोई परिवर्तन बिना वहां के State Gov.  के Permission के नहीं कर सकते | भारत सरकार जम्मू कश्मीर में डिफेंस , विदेशी मामले तथा संचार छोड़कर कोई भी कानूनी अधिनियम बनाने से पहले, वहां के राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी | भारत के कोई कोई भी कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है | इस आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर के दो राष्ट्रीय ध्वज हो जाते हैं |

1.जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय झंडा
2. भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा,

इसके तहत अगर कोई कश्मीरी लड़की ने भारतीय युवक से शादी की तो  उस लड़की के कश्मीर के नागरिकता खत्म हो जाएगी परन्तु अगर कोई कश्मीरी लड़की पाकिस्तानी से शादी करे तो उस पाकिस्तानी को भी कश्मीर का नागरिकता प्रदान हो जाएगा | जम्मू कश्मीर में कोई भी भारतीय व्यक्ति जमीन या Fixed assets नहीं खरीद सकता है | साथ ही  कई ऐसे लोग हैं जो आर्टिकल 370 के तहत अपने कई गंदे मंसूबे को पूरा कर रहे थे | जिसके वजह से आज आतंकवाद अपने चरम सीमा पर है |जब आर्टिकल 370 लागू हुआ, उस वक्त भारत इसके नियम   को पालन करते हुए Defence system को अपने हाथ में लेते हुए India ne  पाकिस्तानी घुसपैठियों को लद्दाख तक खदेड़ दिए थे | पर उस वक्त के Prime minister  जवाहरलाल नेहरू ने ही सीजफायर का आदेश दिए थे | जिसके वजह से भारतीय सेना का अपना अटैक रोकना पड़ा और पाकिस्तानी घुसपैठियों को घुसपैठ करने का मौका मिला | साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे अपने काश्मीर का फैसला में यूनाइटेड स्टेट को interfare करने का मौका दे दिए , साथ ही बहुत सारी ऐसी गलतियां जो past  में हुआ है जिसके वजह से आज  कश्मीर को लेकर इतने मतभेद हैं | पर अब  बहुत हुआ!
हमारे वर्तमान गृहमंत्री अमित शाह ने साफ-साफ कह दिया है  कि आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है |साथ ही साथ जम्मू  कश्मीर को राज्य ना रखकर भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेशों मे तब्दील कर दिया गया है |

१.जम्मू कश्मीर
२.लद्दाख

धारा 370 हटने से अब भारतीय भी  कश्मीर में जमीन या Fixed assets खरीद सकते हैं जो कि पहले ऐसा नहीं था | साथ ही साथ पहले सिर्फ वही के रेजिडेंशियल पीपल को ही गवर्नमेंट जॉब दिया जा सकता था | पर अब भारत के लोग भी वहां गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं | भारत के नियम और कानून अब वहां भी लागू होंगे | साथ ही साथ अब वहां के कमान लेफ्टिनेंट जनरल के हाथ में होगा, जो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्टेड होगा | अब वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी का स्वर्ग कहे जाने वाले  कश्मीर आतंकवादी और घुसपैठियों से फ्री होगा और हम वहां चैन की सांस ले सकेंगे भी चैन की सांस ले पाएंगे|

Post a Comment

1 Comments

If you find any Problem or error. Please let me know.